Prayagraj News :दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी में आवेदन आमंत्रित

रिपोर्ट विजय कुमार
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राज्य निधि मद की धनराशि से सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं/दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्न श्रेणी अंतर्गत आवेदन पत्र माॅगे गये हैं:-
1. दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रर्दशित करने लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशाालाओं हेतु वित्तीय सहायता।
2. दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रर्दशन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।
3. दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
4. ऐसे दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा:- कैसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
5. दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं एवं सम्बद्ध हितधारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता
उक्त श्रेणी 1 एवं 2 अंतर्गत जनपद के सरकारी संगठन या सोसाइटी अधिनियम/कम्पनी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम/पी0डब्लू0डी0 एक्ट-2016 अंतर्गत पंजीकृत संगठन जिनका विपणन उत्पादों/चित्रों की प्रर्दशनी/कार्यशालाओं के आयोजन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो एवं श्रेणी-2 से 4 अंतर्गत दिव्यांगजन स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक संगठन/संस्था/दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी का निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2024 तक विकास भवन में कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
राज्य निधि मद अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित श्रेणी/पात्रता की शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।