संवाददाता: मनीष गुप्ता
मेरठ जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ एवं पुलिस अधीक्षक,अपराध / नोड़ल अधिकारी पसारा सेल के निर्देशन में प्राईवेट सुरक्षी एजेन्सीयों की चैकिंग हेतु जनपद मेरठ में अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के दौरान बिना लाईसेन्स के फर्जी तरीके से क्षेत्रान्तर्गत थाना मेडिकल एल-11 शास्त्रीनगर “टाईगर सिक्योरिटी सर्विसेज” के नाम से चलाये जाने पर 29 जुलाई को गजेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी एल-11 शास्त्रीनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ के विरूद्व बिना नवीनीकरण कराये सिक्योरिटी एजेन्सी संचालन कराये जाने पर मुकदमा अपराध संख्या 422/21 धारा 8/20 प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। थाना मेडिकल एल-12 शास्त्रीनगर “टाईगर सिक्योरिटी सर्विसेज” के नाम से चलाये जाने पर 29 जुलाई को श्रीमती मिथलेश पत्नी गजेन्द्र सिंह निवासी एल-12 शास्त्रीनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ के विरूद्व बिना नवीनीकरण कराये सिक्योरिटी एजेन्सी संचालन कराये जाने पर मुकदमा अपराध संख्या 422/21 धारा 8/20 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। थाना मेडिकल बी-13 कीर्ती पैलेस “सी0बी0के0 सिक्योरिटी सर्विसेज” के नाम से चालये जाने पर 20 अगस्त को केप्टन बिजेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी बी-13 कीर्ती पैलेस थाना मेडिकल जनपद मेरठ के विरूद्व बिना रजिस्ट्रेशन कराये सिक्योरिटी एजेन्सी संचालन कराये जाने पर मुकदमा अपराध संख्या 476/21 धारा 4/20 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है।