बिहार न्यूज़ : साक्ष्य से मुकरने पर बड़ी कार्रवाई, शिक्षक सुनील साह निलंबित
पंचायत चुनाव 2016 मामले में जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने दी सख्त कार्रवाई, अनुशासनात्मक जांच शुरू

संवाददाता – मोहन सिंह
बेतिया/पश्चिमी चंपारण। पंचायत चुनाव 2016 से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक सुनील साह को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। यह आदेश जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने तत्काल प्रभाव से जारी किया।
घटना की पृष्ठभूमि
वर्ष 2016 में नरकटियागंज प्रखंड के गोखुला पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 347 पर सुनील साह को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मतदान प्रक्रिया में बाधा डाली। वे जबरन मतदान कक्ष में घुसे और मतपेटी में नारंगी रंग डालने के साथ ही उसे चापाकल के नीचे ले जाकर पानी से भर दिया। इस गंभीर घटना पर श्री साह ने शिकारपुर थाना में ब्रजेश प्रसाद सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी (संख्या 18/2016) दर्ज कराई थी।
गवाही से पलटे
सहायक अभियोजन पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, 23 मई 2025 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के न्यायालय में गवाही के दौरान सूचक के रूप में उपस्थित सुनील साह ने अभियुक्तों की पहचान से इंकार कर दिया। उनके इस रवैये से न केवल सरकार का पक्ष कमजोर हुआ बल्कि अभियुक्तों को कानूनी लाभ भी मिला।
जिला पदाधिकारी का सख्त रुख
रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि चुनाव जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में लापरवाही और असहयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसी आधार पर सुनील साह को निलंबित करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
डीएम ने कहा कि सरकारी सेवक का दायित्व है कि वह न्यायालय और प्रशासन के समक्ष सत्य प्रस्तुत करे। गवाही से पलटना और अभियुक्तों की पहचान से इंकार करना सेवा आचरण नियमावली का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे।