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Bihar News-बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत पटेढ़ीबेलसर निवासी श्री ओम प्रकाश शाह को द्वितीय अपील में जिलाधिकारी के यहां आज न्याय मिल गया

संवाददाता-राजेन्द्र कुमार

वैशाली /हाजीपुर।
दरअसल ओमप्रकाश शाह के बेटे श्री अतुल कुमार 2014 में पटेढ़ीबेलसर प्रखंड में आवास पर्यवेक्षक के पद पर योगदान किए थे, नियमानुसार उनके द्वारा₹15000 का एनएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराया गया था। श्री अतुल कुमार मात्र 10 माह नौकरी के बाद त्यागपत्र दे दिए और लखनऊ में कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लिए। नियमानुसार उनका 15000 का एनएससी का कागज उन्हें वापस किया जाना था परंतु कार्यालय की शिथिलता के कारण उन्हें वह वापस नहीं मिल सका।

Bihar News- Under the Bihar Public Grievance Redressal Act, Mr. Om Prakash Shah, resident of Patedhibelsar, got justice today in the second appeal before the District Magistrate.
उनके पिता श्री ओम प्रकाश शाह के द्वारा इसको लेकर अनुमंडल पीजीआरओ के यहां लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत आवेदन दिया गया। पुनः द्वितीय अपील में जिलाधिकारी के यहां उन्होंने आवेदन दिया। जिलाधिकारी के द्वारा 23 जनवरी 2024 को उनके मामले की सुनवाई की गई और प्रखंड कार्यालय को दोषी पाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी पर₹10 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया और सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई।Bihar News- Under the Bihar Public Grievance Redressal Act, Mr. Om Prakash Shah, resident of Patedhibelsar, got justice today in the second appeal before the District Magistrate.

आज पुनः मामले की सुनवाई के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी पटेढ़ी बेलसर के द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय में ही ओम प्रकाश शाह को उनका 15 हजार का एनएससी मूल में वापस किया गया।

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