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Bihar News गाजियाबाद की दंपति ने लिया एक किशोर को गोद

संवाददाता मोहन सिंह

बेतिया/ पश्चिम चंपारण।

बाल गृह , बेतिया में आवासित बालक पवन कुमार, उम्र 14 वर्ष को दत्तक ग्रहण में गाजियाबाद, यूपी की एकल माता श्रीमती बिंदु पांडे को अपर समाहर्ता द्वारा जारी दत्तक ग्रहण आदेश देकर SAA Bettiah एवं CCI लिंकेज द्वारा दिया गया। बच्चे को पाकर दत्तक माता ने कहा कि उनका आंगन खुशियों से भर गया और बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगी।Bihar News Ghaziabad couple adopted a teenager

इस अवसर पर बाल संरक्षण पदाधिकारी अजय पासवान, समन्वयक ब्रजेश कुमार पटेल, अधीक्षक राम चंद्र सहित अन्य सभी कर्मी उपस्थित थे।

*दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया*
दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है । कोई दत्तक ग्राही माता पिता केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) के पोर्टल पर पंजीकरण कर गोद लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं । इसके लिए एक फोन नंबर, पैन कार्ड तथा ई मेल आईडी की आवश्यकता होती है । इसके उपरांत नजदीकी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान द्वारा दत्तक ग्राही माता पिता का होम स्टडी रिपोर्ट तैयार किया जाता है । इस पोर्टल पर दत्तक ग्राही माता पिता अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं । इस वेबसाइट के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम से बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है ।

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जिला अंतर्गत गोद लेने हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है। बच्चे की दंपत्ति के साथ ऑनलाइन मैचिंग, एडॉप्शन कमिटी की बैठक तथा जिला पदाधिकारी अथवा वरीय अपर समाहर्ता के समक्ष दत्तक ग्रहण संस्थान की ओर से वाद दायर करने का प्रावधान है । दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने के उपरांत गोद देने की कार्रवाई पूर्ण होती है। माता पिता के द्वारा बच्चा प्राप्त करने के उपरांत दो साल तक CARA द्वारा फॉलो अप कराया जाता है।

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