Bihar news : सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को मिली सहायता राशि

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में मृत नौ व्यक्तियों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त सहायता राशि परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में दी जानी है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी।
जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि विभिन्न दुर्घटनाओं में पिन्टू सहनी, शमसाद आलम, अवधेश तिवारी, प्रभु राम, अर्जुन श्रीवास्तव, रामेश्वर साह, शिवनारायण चैधरी, किरण देवी एवं बाग राम की मृत्यु हो गयी थी। परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में मृतक के आश्रितों को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान है।
इसी आलोक में स्व0 पिन्टू सहनी की पत्नी कविता देवी, स्व0 शमसाद आलम की पत्नी सलामुन नेशा, स्व0 अवधेश तिवारी की पत्नी बिगनी देवी, स्व0 प्रभु राम की पत्नी सीता देवी, स्व0 अर्जुन श्रीवास्तव के पिता सुधीर चन्द्र श्रीवास्तव, स्व0 रामेश्वर साह की पत्नी लालपरी देवी, स्व0 शिव नारायण चैधारी की पत्नी शोभा देवी, स्व0 किरण देवी के पुत्र टुना कुमार एवं स्व0 बाग राम की पत्नी देवकली देवी को पांच-पांच लाख मुआवजा राशि दिया जाना है।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में सड़क दुर्घटनाओं में मृत उक्त नौ व्यक्तियों के आश्रितों को अविलंब पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा की राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यातायात नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि इस हेतु नियमित रूप से विभिन्न चौक-चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाय। आने-जाने वाले वाहनों तथा चालकों की गहन छानबीन की जाय। इस क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।