Bihar News बेहतर कार्य के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शिक्षा विभाग को प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय

संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया पश्चिम चंपारण।
जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में सोमवारीय बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, महिला संवाद कार्यक्रम, एचआरएमएस सहित भवन प्रमंडल, सहाकारिता, शिक्षा, मद्य निषेध, श्रम संसाधन, पीएम विश्वकर्मा योजना, खेल, सांख्यिकी, आपूर्ति, परिवहन सहित अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निष्पादन हर हाल में हो जाना चाहिए। इससे संबंधित लंबित मामलों का निष्पादित त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत ऐसी व्यवस्था करें कि सभी लोक प्राधिकारों को सप्ताह में एक ही दिन बुलाकर मामले की सुनवाई हो सके। इस हेतु सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सप्ताह में एक दिन की तिथि का निर्धारण कर लें। इसके साथ ही आदेश पारित होने के फलस्वरूप क्या कार्रवाई हुयी, इसकी भी समीक्षा और फॉलोअप करें।
एचआरएमएस में अबतक कर्मियों की मैपिंग (सेवा इतिहास ऑनलाइन) नहीं कराने वाले विभागों एवं कार्यालयों को जिला पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दिया कि अविलंब मैपिंग करा लें अन्यथा उनके माह जून का वेतन स्थगित करने की कार्रवाई की जायेगी। एच० आर० एम० एस० के तहत डेटा मैपिंग में निर्देश के अनुरूप डेटा मैपिंग में बेहतर कार्य हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (स्थापना), शिक्षा विभाग को प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया।
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एमवीआई/ई एस आई द्वारा किये जा रहे कार्यों की लगातार समीक्षा एवं अनुश्रवण करें। एमवीआई/ई एस आई की एक्टिविटी पर नजर बनाकर रखें। फिल्ड में किये जा रहे कार्य से संबंधित फोटोग्राफ्स, लोकेशन आदि की जानकारी लेते रहें। व्हॉटस्प अथवा किसी अन्य माध्यम से भी अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में नदी घाटों से balu उठाव पर 15 जून से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक पाबंदी लागू रहेगी। इस अवधि में बंदोबस्तधारी भी नदियों से बालू का खनन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने जिला खनिज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी घाटों का स्वयं भौतिक सत्यापन करेंगे तथा यह सुनिश्चित होंगे कि घाटों से बालू का खनन नहीं हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालू स्टॉकिस्ट के स्टॉकों का सत्यापन करेंगे।
उन्होंने कहा कि जो भी कर्मी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण बेहद जरूरी है। समाहरणालय सहित जिलास्तर पर होने वाले स्थानांतरण का प्रस्ताव अविलंब समर्पित करें। साथ ही विभाग स्तर से होने वाले स्थानांतरण हेतु मुख्यालय को सूचित करें।
जिला पदाधिकारी ने कार्य में लापरवाही को लेकर जिला खनिज पदाधिकारी का वेतन अवरूद्ध करते हुए शोकॉज करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अनाधिकृत अनुपस्थिति को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेतिया, नरकटियागंज, बगहा 01 तथा बगहा-02 के कार्यपालक अभियंताओं से शोकॉज करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, लक्ष्मण तिवारी सहित जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।