संवाददाता–राजेन्द्र कुमार
वैशाली/हाजीपुर।
जिलाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा राजस्व कर्मचारी श्री अरुण कुमार पासवान,श्री पुरुषोत्तम कुमार एवं श्री गर्भू दास को अभिलेखों में बरती गई अनियमितता एवं अवैध जमाबंदी कायम करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इन तीनो के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रहे वाद में पारित आदेश तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। अरुण कुमार पासवान, राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय वैशाली एवं प्रतिनियुक्त अंचल कार्यालय हाजीपुर, पुरुषोत्तम कुमार तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय हाजीपुर, वर्तमान में अंचल कार्यालय सहदेई बुजुर्ग में पदस्थापित थे एवं गुरु दास राजस्व कर्मचारी सह तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय हाजीपुर को निलंबित करते हुए इन सभी का मुख्यालय जिला राजस्व भूमि सुधार प्रशाखा हाजीपुर में निर्धारित किया गया है।निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक नियमावली- 2005 के नियम 10 के अंतर्गत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय रखा गया है।इन तीनो के मामले में अंचलाधिकारी हाजीपुर को आरोप पत्र गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

हरिश्चंद्र राय तत्कालीन पंचायत सचिव सह जनसेवक प्रखंड कार्यालय सहदेई बुजुर्ग के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी महनार से प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय कार्रवाई के लिए आरोप पत्र गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी महनार को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है। हरिश्चंद्र राय पर मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना,मतदाता सूची विखंडीकरण एवं अन्य योजनाओं के कार्यों में शिथिलता बरतने का आरोप लगा हुआ है।

जिलाधिकारी के द्वारा हाजीपुर के चार तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं महुआ तथा पटेढ़ीबेलसर के अंचल अधिकारी के विरुद्ध आरोप गठित कर प्रपत्र (क)में विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को भेजा गया है।इन अंचलाधिकारी में अंजय कुमार राय, दिनेश कुमार, कृष्ण कुमार सिंह एवं मुकुल कुमार झा शामिल हैं जबकि वर्तमान में महुआ के अमर कुमार सिन्हा तथा पटेढ़ीबेलसर की श्रीमती ममता रानी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर कार्रवाई के लिए विभाग को भेजा गया है।