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Bihar News: कोरोना की रोकथाम हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत करें अनुपालन: जिलाधिकारी

जनवाद टाइम्स 13 April 2021

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संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया: जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आज कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि जिले में कोरोना पोजेटिव के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का अनुपालन विशेष अभियान चलाकर किया जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग तथा 02 गज की दूरी का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाय। साथ ही माइकिंग कराकर जागरूकता अभियान चलाया जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी निदेश के तहत 30 अप्रैल तक भोजनालय, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट, होटल को छोड़कर अन्य दुकान एवं प्रतिष्ठान संध्या 07.00 बजे तक ही संचालित करना है। दुकान, प्रतिष्ठान संचालन के समय सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी है। साथ ही 02 गज की दूरी का अनुपालन के लिए मार्किंग की व्यवस्था करनी है। सभी अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी इसका सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक स्थल, शाॅपिंग माॅल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रियाओं का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थलों यथा-फूड, कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निदेश के आलोक में अप्रैल माह के अंत तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजनों पर रोक लगायी गयी है। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। श्राद्ध में अधिकतम 50 एवं विवाह में अधिकतम 200 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं।

उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक, अवर प्रवर्तन पदाधिकारी निदेश दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है, का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही वाहनों में मास्क आदि की जांच हेतु अभियान चलाने, बस स्टैंण्ड में कोरोना से बचने हेतु सुरक्षात्मक उपाय का माईकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर उपर्युक्त आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन का सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, बेतिया ने सभी एसडीपीओ, थानाध्यक्ष को निदेश दिया कि चिन्हित स्थलों पर ड्राॅप गेट का निर्माण कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क का प्रयोग सहित अन्य मानक प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

इस अवसर पर सहायक समाहर्त्ता, सेधु माधवन एस., एसडीएम, बेतिया, विद्यानाथ पासवान एसडीपीओ, बेतिया, मुकुल कुमार पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, विजय उपाध्याय, निदेशक, डीआरडीए, राजेश कुमार, ओएसडी, बैद्यनाथ प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो

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