संवाददाता प्रताप सिंह आजाद
पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा द्वारा अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा की उपस्थिति में समस्त राजपत्रित अधिकारीगण के साथ पुलिस लाइन स्थित प्रशान्त मेमोरियल सभागार मे गोष्ठी का आयोजन किया गया।
जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है, परन्तु जनता की समस्याओं की नियमित रूप से सुनवाई न होने एवं उनका सम्यक निराकरण न होने के कारण जनसामान्य को उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त लखनऊ तक जाना पड़ता है। अतः जनसुनवाई मे प्राप्त शिकायतों एवं उनके सम्यक निराकरण हेतु महोदय द्वारा निम्नांकित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
• समस्त थाना प्रभारी प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से 02.00 बजे तक थाने पर स्वयं उपस्थित रहकर जनसुनवाई करेंगे, तथा जनता की समस्याओं का सम्यक निराकरण करायेंगे। यदि भूमि सम्बन्धी विवाद है तो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी को बुलाकर उसके माध्यम से समस्या का समाधान करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में थाना प्रभारी की अनुपलब्धता पर थाने का वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी जनसुनवाई करेगा।
• इसी अवधि में आई० जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु शिकायतकर्ताओं को जरिए मोबाइल बुलाकर उनकी समस्या की जानकारी कर
सम्यक निराकरण करायेंगे। दोनों बिन्दुओं पर प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी प्रकरण की स्वयं जाँच करेंगे अथवा किसी अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जाँच करायेंगे अथवा बीट पुलिस अधिकारी जाँच कर समस्या का यथासम्भव निराकरण करायेंगे। ताकि शिकायतकर्ता को किसी वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख शिकायत लेकर न जाना पड़े।
• इस अवधि में दिवसाधिकारी / वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना क्षेत्र में निरन्तर गश्त/भ्रमण पर गतिशील रहकर क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
• थाने पर आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की थाने पर उपलब्ध आगन्तुक रजिस्टर में प्रविष्टि करते हुए जनसुनवाई कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
• इसी अवधि में थाने पर उपलब्ध महिला हेल्प डेस्क, सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क आदि पर उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन सुनिश्चित
• थाना प्रभारी प्रतिदिन थाने के पैरोकार से वार्ता करेंगे तथा आवश्यक दिशा-नि हुए गम्भीर प्रवृत्ति के अभियोगों की पैरवी की प्रगति ज्ञात करेंगे ताकि अभियोग पैरवी में किसी भी स्तर से शिथिलता न बरती जाए।