संवाददाता राजेंद्र कुमार
वैशाली/राजापाकर – जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया संजय राम को जिम घोटाले में दोषी पाए जाने पर पद से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार, पंचायत में जिम का सामान खरीदने के लिए निर्धारित पोर्टल के बजाय 15वीं वित्त योजना से लगभग 15 लाख रुपये की राशि खर्च कर उपकरण खरीदे गए और उन्हें पंचायत के विद्यालयों में स्थापित किया गया।

पंचायती राज विभाग ने इस कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन माना और तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के लोक प्रहरी सह आयुक्त ने मुखिया को विभागीय आदेश की अवहेलना, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया। इसके बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्हें पदच्युत करने की अनुशंसा की गई।
यह आदेश 14 अगस्त 2025 को उपनिदेशक पंचायती राज, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 162 के तहत जारी किया गया। साथ ही, वैशाली जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे मुखिया के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करें और संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करें।