Bihar News मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य एवं एम्बुलेंस) अंतर्गत दसवें चरण में प्रारंभ हुई आवेदन करने की प्रक्रिया

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य एवं एम्बुलेंस) अंतर्गत जिले में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि यह योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्रियान्वयन विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी निदेश के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य एवं एम्बुलेंस) अंतर्गत दसवें चरण में आवेदन प्राप्त किया जाना है। आवेदन प्राप्ति तथा लाभुकों के चयन में विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाय तथा पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर त्वरित जांच करायी जायेगी और संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने निदेश दिया कि आवेदन पत्र प्राप्ति की जानकारी आमजनों को सुलभ कराने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोगों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जा सके।
समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दसवें चरण अंतर्गत आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा कि वे सामान्य वाहन के क्रय हेतु इच्छुक हैं या एम्बुलेंस के क्रय के लिए।
उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक-26.12.2022 है। आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन दिनांक-06.01.2023 को किया जाना है। साथ ही बीडीओ के माध्यम से चयनित लाभुकों को चयन पत्र वितरित करने की तिथि 06-07 जनवरी 2023 है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत सामान्य वाहन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.12.2022 निर्धारित है। 23.01.2023 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा तथा 23-24 जनवरी 23 को बीडीओ के माध्यम से लाभुकों को चयन पत्र उपलब्ध कराया जाना है।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सर्वप्रथम एम्बुलेंस के क्रय से संबंधित आवेदनों को अलग कर प्रखंडवार एवं कोटिवार उपलब्ध रिक्ति के अनुसार वरीयता सूची बनायी जाय तथा इस पर प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए अनुशंसा का प्रेषण अनुमंडल स्तरीय समिति को किया जाय। उन्होंने कहा कि वरीयता सूची में लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता, समान योग्यता एवं समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाय। वरीयता सूची के साथ ही एक प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाय।