संवाददाता रवीन्द्र नाथ गुप्ता
आजमगढ़ : वादी मुकदमा बाबूलाल निवासी बेहटा थाना रानी की सराय की पुत्री पूनम की शादी महेश पुत्र छठ्ठू निवासी खजुरा थाना में मेहनगर के साथ 29 मई 2009 को हुई थी।शादी के बाद दहेज के लिए ससुराल में पूनम का उत्पीड़न होने लगा। अंततः ससुराल में पूनम की 16 जुलाई 2013 को फांसी लगाकर हत्या कर दी गई।इस मामले में मृतका के पिता बाबूलाल ने पति महेश,सास धनपत्ती, ससुर छठ्ठू, समेत पांच लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने जांच करने के बाद पति महेश,सास धनपत्ती तथा ससुर छठ्ठू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने मृतका पूनम के पिता बाबूलाल, माता शारदा समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति महेश,सास धनपत्ती व ससुर छटठू को सात सात साल के कारावास तथा पांच पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।