संवाददाता सुशील चंद्र । उप जिलाधिकारी बाह अब्दुल बासित ने आज अधिकारियों के साथ सभागार में बैठक कर बाह तहसील के बाह, जैतपुर, भदरौली, पिनाहट सहित,समस्त बाजारों को खोलने और बंद करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

दिशा-निर्देशों के तहत अब बाह क्षेत्र के बाजार सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन दुकानें निर्देशों के अनुसार ही खुलेंगी जिसमें मुख्य सड़क/लिंक रोड/रास्ता के दाहिनी ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जबकि बायीं ओर की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जा सकेंगी।

दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराना अनिवार्य होगा।दुकानदार तथा सामान खरीदने वाले ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक दुकानदार को दुकान पर हैंडवास एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य रहेगा। सब्जी मंडी सुबह 4:00 बजे से 8:00 बजे तक खुलेगी तथा थोक और फुटकर दुकानें खुली रहेंगी मेडिकल स्टोर सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे । मिठाई की दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकेंगी लेकिन दुकानदार सामान को पैकिंग कर ही बेच सकेंगे दुकानों पर बिठाकर खाने खिलाने की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी ।दुकानदार को मास्क और ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा । खाद बीज और कीटनाशक की दुकान भी सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी। धार्मिक स्थल फिलहाल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। बारात घर खोले जा सकेंगे लेकिन शादी के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना अनिवार्य होगा और शादी में 20 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं किए जा सकेंगे। यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा इसके अंतर्गत चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो अन्य सवारियां जबकि बाइक पर अकेले चलने की अनुमति होगी पीछे महिला बैठे होने पर उसे भी बैठने की अनुमति होगी लेकिन मास्क और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 सवारियां बैठ सकेंगी।सामाजिक धार्मिक राजनीतिक समस्त गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेंगी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त हेयर कटिंग सैलून ब्यूटी पार्लर रेस्टोरेंट होटल अभी बंद रहेंगे।निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा।