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Uttar Pradesh News : निःशुल्क राशन वितरण को लेकर सरकार ने जारी की अधिसूचना,अधिकारियों को दिए निर्देश नियमानुसार कराएं वितरण

 

सुशील चंद्र :  देश इस समय कोरोना वाइरस जैसी महामारी की चपेट में है।इस महामारी के संकट से देश को उबारने के लिये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश मे 21 दिन का लॉक डाउन घोषित किया गया है लेकिन लॉक डाउन होने से समूचे देश में श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कराना सुनिश्चित किया है। कोविड-19 को लेकर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और समस्त आपूर्ति अधिकारियों को प्रदेश में होने वाले निःशुल्क खाद्यान्न वितरण को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें अप्रैल, मई,जून 2020 माह में समस्त पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा।अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक कोटेदार के यहाँ वितरण के समय सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि राशन लेने आने वाले व्यक्ति को ई पाश मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले अपने हाथों को हस्तप्रक्षालन करना आवश्यक होगा।वहीं पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कोटेदार के यहाँ कम से कम तीन जगह भीतर और बाहर यह सूचना-प्रति यूनिट 5 किलो चावल पूर्णतः निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। अंकित कराना सुनिश्चित करें जिससे कि इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिल सके।निःशुल्क चावल का वितरण 15 अप्रैल से प्रत्येक कोटेदार के यहाँ होगा ।वितरण की निगरानी करने के लिए प्रत्येक उचित दर दुकान पर निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसकी देखरेख में ही चावल का वितरण किया जा सकेगा।नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखने और उनके कार्यों की क्रॉस चेकिंग करने तथा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो भ्रमणशील रहकर वितरण को नियमानुसार कराएंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी को सूचना देंगे ।सूचनाओं के अवलोकन के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।किसी भी उपभोक्ता को वितरण से संबंधित कोई भी समस्या होने पर वह सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर 1800 -1800-150 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आने वाली शिकायतों का निस्तारण तत्परतापूर्वक किया जाए और प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि वितरण पूर्णतः निःशुल्क हो और कालाबाजारी न हो।जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि उचित दर विक्रेताओं को डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न पूरी मात्रा में प्राप्त हो और समय-समय पर डोर स्टेप डिलेवरी व्यवस्था के अंतर्गत की जा रही आपूर्ति की भी आकस्मिक जाँच की जाय।उचित दर दुकानों को नियमित रुप से सभी दिवसों में खोला जाना सुनिश्चित करें।

जनवाद टाइम्स

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