राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता अभियान वैशाली
संवाददाता : राजेन्द्र कुमार
स्थान : हाजीपुर, जिला वैशाली (बिहार)
दिनांक : 08 मार्च 2026
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च – वैशाली में जागरूकता अभियान तेज
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को लेकर वैशाली जिले में व्यापक तैयारी की जा रही है। न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को लोक अदालत के माध्यम से छोटे-छोटे मामलों के त्वरित और सरल निपटारे की जानकारी दी जा रही है।

इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर्षित सिंह तथा प्राधिकरण की सचिव रितु कुमारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
राजापाकर प्रखंड के गांवों में चलाया गया जागरूकता अभियान
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राजापाकर प्रखंड के विभिन्न गांवों में विशेष अभियान चलाया गया।
यह अभियान विधिक सेवक पंकज कुमार, अरविंद कुमार और गोविंद कुमार के संयुक्त नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से कई प्रकार के विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है।
विधिक सेवकों ने ग्रामीणों को समझाया कि लोक अदालत में मामलों का समाधान सरल, त्वरित और निःशुल्क होता है, जिससे लोगों का समय और धन दोनों की बचत होती है।
जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया गया।
इस अवसर पर सूर्य प्रताप सिंह सेंगर (प्रखंड विकास पदाधिकारी), सुधी रंजन कुमार (प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी) तथा जूली कुमारी (अंचलाधिकारी) ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह जागरूकता रथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दे रहा है।
लोक अदालत में इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकार के सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जाता है।
प्रमुख मामले जिनका समाधान लोक अदालत में संभव
बैंक से संबंधित विवाद
- एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामले
- बिजली और पानी से संबंधित विवाद
- पारिवारिक विवाद
- दुर्घटना दावा से जुड़े मामले
- अन्य सुलहनीय वाद
इन मामलों में आपसी सहमति से समझौता कराकर त्वरित समाधान कराया जाता है।
लोगों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील
अभियान के दौरान लोगों से अपील की गई कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं।
लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सरल, त्वरित और निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होती है और आम लोगों को राहत मिलती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रमुख फायदे
राष्ट्रीय लोक अदालत से लोगों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं।
मुख्य लाभ
- मामलों का त्वरित निपटारा
- न्याय प्रक्रिया सरल और सुलभ
- कोई अतिरिक्त खर्च नहीं
- आपसी सहमति से समाधान
- समय और धन की बचत
इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।