Etawah News: टेली लॉ से पाएं घर बैठे क़ानूनी सलाह, अब टेली लॉ की सर्विस इटावा में भी,गरीबो के लिए रामबाण

संवाददाता रिषीपाल सिंह
उत्तर प्रदेश इटावा जन जन तक न्याय की पहुंच को आमजन तक पहुंचाने के लिए न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ सर्विस को शुरू किया गया है जोकि कॉमन सर्विस सेंटरों(CSC) के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है सीएससी जिला समन्वयक मनीष कुमार ने बताया इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रामीण भाई जो गांव के किसी भी कोने में बैठे हैं और और उनको कानून संबंधित कोई जानकारी चाहिए मगर वह वकील के पास जाने में असमर्थ हैं,इसी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की पहल को न्याय विभाग ने टेली लॉ सर्विस के माध्यम से शुरू किया है ,जिसमें वकील आपको वीडियो कॉलिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सलाह देते हैं इस सुविधा में, पीड़ित गांव के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) में जाकर अपनी परेशानी को रजिस्टर्ड कर सकता है उसके बाद हमारे वकील जो उनसे काफी दूर हैं पीड़ित को फोन करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको सलाह तथा समस्या का समाधान करते हैं यह सुविधा 2017 में शुरू की गई थी जिसमें हमारा पैरा लीगल वालंटियर गांव-गांव में लोगों की समस्याओं को सुनकर टेली लॉ पोर्टल पर रजिस्टर कराता है और उस पीड़ित को घर बैठे ही कानूनी सलाह वकीलों द्वारा मिल जाती है।
पोर्टल के माध्यम से कानूनी सलाह के मामले जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, जमीन जायदाद व संपत्ति के मामले तथा लिंग और भ्रूण जांच गिरफ्तारी ,f.i.r. और जमानती तथा गैर जमानती अपराध, जमानत मिलने की प्रक्रिया ,अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के मामले दर्ज किए जा सकते हैं, यह सुविधा महिलाएं ,बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं अनुसूचित जाति व जनजाति , दिव्यांग व्यक्ति, मनरेगा मजदूर ,प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप,तूफान आदि , जिस की वार्षिक आय कम है, और जो लोग हिरासत में हैं इस तरह के लोगों को लिए निशुल्क सलाह दी जाती है , अन्य व्यक्ति ₹30 देकर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यदि कोई महिला किसी घर में प्रताड़ित हो रही है तो वह किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर अपनी समस्या को रजिस्टर करते हुए हमारे वकील द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से सलाह पा सकती है। लाभार्थी को किसी बारे में कानूनी चाहिए वह अपने साथ आधार कार्ड राशन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाति प्रमाण पत्र विकलांगता पहचान पत्र लाकर केस रजिस्टर करा सकते हैं।