Bihar News-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए- जिलाधिकारी

Bihar News-It should be ensured that the victim's family gets compensation under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act - District Magistrate.
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संवाददाता-राजेन्द्र कुमार

वैशाली/हाजीपुर।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अपने कार्यालय कक्ष में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा तीन तरह के मामलों पर गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हत्याकांड से जुड़े मामलों में पीड़ित परिवार को पेंशन की देयता, दर्ज प्राथमिकी के विरुद्ध चार्जशीट का दाखिल किया जाना एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के भुगतान में तेजी लाने की बात कही गयी।
जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम हत्याकांड के मामलों की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 2023-24 में अभी तक कुल 02 मामले प्रतिवेदिक हैं। दोनो ही मामलों में प्रथम किस्त की राशि 412500/- का भुगतान कर दिया गया है। इनमें से 01 मामले में द्वितीय क़िस्त की राशि 412500/-का भी भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हत्या के मामलों में उनके परिजनों को ₹8.25 लाख की दर से राशि का भुगतान का दो किस्तों में प्रावधान है।
अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पेंशन के संबंध में जिलाधिकारी के पूछने पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 2022 के मई माह तक 14 पीड़ित परिवार को पेंशन दिया जा रहा था परंतु पिछले एक वर्ष में इसमें 21 की वृद्धि हुई है। वर्तमान में जिला कल्याण शाखा द्वारा कुल 35 पीड़ित परिवार को अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पेंशन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा उप विकास आयुक्त वैशाली को अपने स्तर से पेंशन की समीक्षा कर लेने और जो भी मामले लंबित है उसका शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया।

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जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 345 लाख रू का आवंटन प्राप्त हुआ था जिससे 507 लाभार्थियों को अधिनियम के तहत राशि का भुगतान करते हुए 263 लाख की राशि मुआवजा के रूप में दी गई है।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में समंदर संवेदनशीलता लेते हुए पीड़ितों का प्राथमिक दर्ज करें जिलाधिकारी ने कहा कि हत्या के मामलों में पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। हत्या के कांडों में अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत पीड़ित परिवार के परिजनों को नौकरी दिलाने संबंधित आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।Bihar News-It should be ensured that the victim's family gets compensation under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act - District Magistrate.

जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय दिघी कला में एक चापाकल तथा समर्सिबल मोटर की मरमती पीएचडी विभाग के माध्यम से तुरंत करवा दी जाय। पिछड़ा अति पिछड़ा छात्रावास तथा अल्पसंख्यक छात्रावास जडुआ में भी एक चापाकल लगवा देने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर श्री देवेंद्र कुमार , जिला कल्याण पदाधिकारी, थाना प्रभारी एससी-एसटी थाना हाजीपुर, विशेष लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय हाजीपुर,समिति के सदस्य में श्री लक्ष्मण पासवान, बेबी कुमारी, राम लगन राम ,सुरेंद्र कुमार पासवान, गणेश राय, धनंजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार,विमला देवी उपस्थित थे

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