Bihar News-पूर्वजों के नाम से जमाबंदी वाली जमीन क्रय विक्रय करना हुआ कठिन

संवाददाता -राजेन्द्र कुमार
वैशाली /राजापाकर ।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार भूमि के क्रय विक्रय में आपसी झगड़े एवं धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए नवीन प्रावधान के तहत अब केवल वे ही व्यक्ति जमीन का विक्रय कर सकते हैं
जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी/ होल्डिंग होगा।इस आशय की जानकारी देते हुए प्रभारी अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर आनंद प्रकाश ने आम आवाम से आह्वान किया है की जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी संधारित है एवं उन्होंने अभी तक आपसी बटवारा कर अपने-अपने नाम से जमाबंदी होल्डिंग काम नहीं कराई है उनकी सहूलियत के लिए राज्य के सभी अंचलों के सभी हल्का में विशेष शिविरों का आयोजन प्रत्येक मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार को किया जा रहा है।
इन विशेष शिविरों में केवल जमाबंदियों के अदतीकरण हेतु आवेदन स्वहस्ताक्षरित वंशावली सभी फरिकेनों द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारानामा एवं बिना खाता खेसरा लगान रकवा वाले जमाबंदियों के परिमार्जन हेतु साक्ष्य के साथ प्राप्त किए जाएंगे।शिविर में ही इनका सत्यापन किया जाएगा एवं तत्पश्चात नियमानुसार आवेदनों को निष्पादित कर जमाबंदी अद्दतिकरण की कार्रवाई की जाएगी