दिलीप कुमार : इटावा अब 25 मई को ईद के अवकाश के बाद 26 मई से जिले के कई न्यायालयों में सामान्य कामकाज होने लगेगा। जमानत के मामलों की सुनवाई के साथ ही सिविल के मामले भी सुने जाएंगे तथा दावे भी होंगे। हालांकि गवाही अभी नहीं होगी। हाईकोर्ट के पत्र के बाद इस संबंध में जिलाजज नन्दलाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिला जजी के प्रशासनिक अधिकारी सतेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश, प्रधान पारिवारिक न्यायाधीशव अतिरिक्त पारिवारिक न्यायाधीश, विशेष क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी न्यायालय, सीजेएम, अपर सीजेएम व न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी तथा सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी न्यायिक कार्य के लिए संचालित किए जाएंगे।
इससे पहले ही इन सभी न्यायालयों को खुलवाकर उनकी साफ सफाई व सेनेटाइज की व्यवस्था भी की जाएगी। न्यायालय कक्ष में प्रवेश के समय मास्क या फेसकवर लगाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था भी की गई है कि सभी नए प्रकरण केन्द्रीय फाइलिंग काउंटर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी प्रार्थना पत्रों पर वादकारी व अधिवक्ता का मोबाइल नम्बर देना जरूरी होगा।