संवाददाता: मोहन सिंह
बेतिया / पश्चिमी चंपारण
पश्चिमी चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र में पति की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला बगहा सिविल कोर्ट के एडीजे-4 मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने सुनाया। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जिले में इसे दूसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है।
अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि 23 जून 2025 की रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच आरोपी ने अपने पति मनोज पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मनोज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में धनहा थाना कांड संख्या 204/25 दर्ज कर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक ने इलाज के दौरान अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने पत्नी द्वारा चाकू से वार करने की बात कही थी। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। मृतक की मां ने भी न्यायालय में गवाही देते हुए बताया कि उनका बेटा खून से लथपथ हालत में दरवाजे पर खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू न्यायालय में प्रस्तुत किया। मृत्यु पूर्व दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट को सौंपी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए करीब 30 दिनों के भीतर आठ गवाहों की गवाही दर्ज कर निर्णय सुनाया।
अपर लोक अभियोजक ने कहा कि इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। उल्लेखनीय है कि मृतक और आरोपी के दो छोटे बच्चे हैं, जिनका भविष्य अब अनिश्चितता के दौर में है।