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Etawah News: नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा

संवाददाता दिलीप कुमार

इटावा: जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ अपराध व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 55 दिवस में 04 वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा।

दिनांक 18.01.2021 को थाना बढपुरा पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बढपुरा पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई । सूचना के आधार पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थाना बढपुरा पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया एवं वादी की तहरीर के आधार पर थाना बढपुरा पुलिस द्वारा थाना पर मु0अ0सं0 –06/2021 धारा 376 भादवि व 5 एम/6 पॉक्सो अधि0 अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार साक्ष्य संकलित कर दिनांक 20/21.01.2021 की रात्रि को दुष्कर्म के अभियुक्त अरुन कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम बढपुरा थाना बढपुरा को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना श्री जीवाराम यादव (प्रभारी बढपुरा )द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र सं0 06/21 दिनांक 01.02.2021 को मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया। थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 16.03.2021 को मात्र 55 दिवस में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

सजायाफ्ता अभियुक्त:-
01. अरुन कुमार पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम बढपुरा थाना बढपुरा जनपद इटावा

जनवाद टाइम्स

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