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लॉकडाउन के दौरान नहीं ली जाएगी स्कूल फीस, एवं किराये पर चलने वालों शिक्षा संस्थानों को नही देना होगा किराया, आदेश ना मानने पर होगी कार्यवाही

संवाददाता महेंद्र बाबू

उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार एवं उत्तराखंड सरकार ने U.P. , ICSE और CBSE बोर्ड के सभी स्कूलों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर रोक लगा दी है. शिक्षा सचिव ने जिले के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो बच्चों की फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं. तथा उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो विद्यालय, कोचिंग एवं किसी भी प्रकार के शिक्षा संस्थान किराये पर चल रहे है उन्हें भी अपना किराया अगले तीन महीनों तक जमा नही करना होगा यदि इन संस्थानों के मालिक किराये और फ़ीस की मांग करता है तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत उन्हें पचास हज़ार के जुर्माने के साथ छह माह तक कि जेल हो सकती है।

सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों के लिए जारी हुए आदेश देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 21 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन है. केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर है। शिक्षा सचिव आर. के. तिवारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल एवं शिक्षण संस्थान लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाता है तो इसे अनुचित समझा जाएगा. निर्देश का पालन ना करने पर स्कूल एवं कोचिंग के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल एवं कोचिंग की मान्यता भी रद्द कर सकती है.बता दें कि दुनिया भर में फैले जानलेवा कोरोना वायरस देश में भी तेजी से फैल रहा है. यूपी सरकार एवं उत्तराखंड की सरकार की ओर से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है.
कोरोना वारियर्स का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें । प्रदेश के शिक्षा सचिव ने खास बातचीत में कहा कि ये समय बेहद कठिन है. ऐसे में स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाना अनुचित है जिसके चलते मकान मालिकों को भी दिशा निर्देश जारी कर दीये गए है की वो भी अपने मकान में चलने वाली किराये वाली शिक्षण संस्थानों के मालिकों से तीन माह तक का किराया छोड़ दे. मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि पूरा देश इस वायरस से एक तरह की जंग लड़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधा दे सकें।.School fees will not be taken during lockdown, and rent-paying educational institutions will not have to pay rent, action will be taken if the order is not accepted.

जनवाद टाइम्स

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