Prayaagraj News :राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह मार्च 2023 में 146450 कि0ग्रा0 अतिरिक्त बाजरे का आवंटन प्राप्त

रिपोर्ट विजय कुमार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह मार्च 2023 में जनपद में वितरण कराये जाने हेतु 146450 कि0ग्रा0 अतिरिक्त बाजरे का आवंटन प्राप्त हुआ है।
उक्त बाजरे का खाद्यान्न के साथ-साथ निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु समस्त प्रचलित अन्त्योदय कार्डो पर 02 किग्रा0 गेंहू एवं 02 किग्रा0 चावल 01 किग्रा0 बाजरे का स्केल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय कार्डो पर प्राप्त चीनी का आवंटन (जनवरी, 2023-मार्च 2023 तीन माह) एक साथ प्रति अन्त्योदय कार्ड 03 किग्रा0, रू0-18/- प्रति कि0ग्रा0 की दर से वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डो पर आवंटित बाजरे के अतिरिक्त अवशेष बचे बाजरा 58342 कि0ग्रा0 का आवंटन तहसील/ब्लाक कोरांव के 31 ग्राम पंचायत/उचित दर दुकानों पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोंपरान्त दिया गया है। इन 31 ग्राम पंचायतों/उचित दर दुकानों से सम्बद्ध पात्र गृहस्थी कार्डो के 58342 यूनिटों पर 02 किग्रा0 चावल एवं 02 किग्रा0 गेंहू व 01 कि0ग्रा0 बाजरे का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इस प्रकार जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी कार्डधारकों (तहसील/ब्लाक कोरांव के 31 दुकानों को छोडकर) 02 कि0ग्रा0 गेहूॅ तथा चावल 03 कि0ग्रा0 का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। माह मार्च, 2023 में दिनांक 05.03.2023 से 20.03.2023 तक किया जायेगा। उक्त वितरण दिवस पर प्रत्येक उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण कराये जाने हेतु दुकानवार नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। खाद्यान्न, बाजरा तथा चीनी के वितरण में पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी (जिस दुकान पर बाजरा उपलब्ध/अवशेष हो), विके्रता अपने उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेगें।
उक्त योजना अन्तर्गत खाद्यान्न, बाजरा, चीनी वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 20.03.2023 होगी, जिसदिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उक्त के क्रम में समस्त उचित दर विके्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार वितरण दिवसों पर अपनी दुकानों को खोलकर लाभार्थियों के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न, बाजरा एवं चीनी का वितरण किया जायेगा।