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Bihar News मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत पंजाब के शराब तस्कर को 10 वर्ष की सजा

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया 

पश्चिम चम्पारण के बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मझौलिया थाना कांड संख्या 654/21 में गिरफ्तार अभियुक्त गुरुविन्द्र सिंह को दोषी पाते हुए अपना सजा सुनाया है।

उक्त जानकारी देते हुए मद्य निषेध के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता दिनेश कुमार ने बताया कि 29 नवम्बर 2021 को एनएच 727 पर नानोसती और जौकटिया के बीच चिमनी भट्टा के पास मझौलिया पुलिस ने एक पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन नम्बर WB73G0567 के ट्रक पर चार ट्रांसफॉर्मरनुमा (जेनसेट बाॅडी) पकड़ा था, जिसमें 342 कार्टून में 8964 बोतल लगभग 3061.08 लीटर शराब बरामद किया था। इस केश को उच्च मानक के कांडों की सूची में स्पीडी ट्रायल के लिए चयनित किया गया था।Bihar News Liquor smuggler of Punjab sentenced to 10 years under the Prohibition and Excise Act

उपरोक्त कांड में साक्ष्यों और गवाही के आधार पर विशेष न्यायालय – 2 मद्य निषेध, बेतिया ने 30 (ए) में 30 सितम्बर 2023 को अभियुक्त गुरूविंद्र सिंह, पिता सुरजित सिंह, मोहम्मद गढ़, मलेर कोटा, थाना अमरगढ़ हिमताना ओपी जिला संगूर राज्य पंजाब को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपया जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया है।

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जनवाद टाइम्स