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Bihar news :  बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई की हुई समीक्षा

मोहन सिंह बेतिया  जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम राज्य सरकार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का अनुश्रवण उच्चस्तरीय टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत समयबद्ध तरीके से परिवादों का निष्पादन किया जाना है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के तौर पर सुनवाई में शामिल हों तथा परिवादों के निष्पादन में तेजी लाएं। जिलाधिकारी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत की जा रही कार्रवाई की अनुमंडलवार विस्तृत समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे।जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना और नियत समय सीमा में परिवादों का वास्तविक निवारण् कराना सबसे महत्त्वपूर्ण है। लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से लोक प्राधिकारों का ऑनलाइन पोर्टल पर एटेंडेंस मार्क करने की भी व्यवस्था है, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसका अनुपालन नही किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक मेंदिनांक-26.07.2021 से अबतक अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बगहा द्वारा 92 परिवादों का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं बेतिया अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा 203 परिवाद एवं नरकटियागंज अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा 97 परिवादों का निष्पादन कर दिया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनयम के तहत 60 दिनों के अंदर परिवाद का निष्पादन करने हेतु विभागीय निदेश है।

 

Bihar news :  बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई की हुई समीक्षाइसके बावजूद कई केन्द्रों पर अत्यधिक दिनों से कई मामले लंबित हैं। पूर्व में जारी निदेश के आलोक में निष्पादन में तेजी आयी है, परंतु अभी भी मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता देकर अविलंब कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर बगहा-01 के बीडीओ एवं सीओ तथा बगहा-02 के सीओ को शोकॉज करने का निदेश दिया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले अथवा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने निदेश दिया कि जिन अधिकारियों द्वारा अबतक लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले लंबित रखे गये हैं, उनका वेतन स्थगित रहेगा। जब वे लंबित मामले को निष्पादित कर लेंगे तो ही उनका वेतन रिलीज किया जाय।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेन्द्र नाथ वर्मा, अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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