इटावा जिला कारगार से 51 बंदियों को मिली अंतरिम जमानत
संवाददाता मनोज कुमार राजौरिया इटावा : जिला जेल से मंगलवार को 51 और बंदियों को अंतरिम जमानत मिल गई। इनमें तीन बंदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड प्रांतों के हैं। इससे पूर्व रविवार को 24 बंदियों को छोड़ा गया था। इस तरह जिला जेल से कुल 75 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत मिली है।
जनपद न्यायाधीश के स्तर से नामित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विवेक त्रिपाठी और प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी ने मंगलवार को जिला कारगार पहुंचकर इन विचाराधीन बंदियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई की।
हर एक बंदी के प्रकरण को अलग अलग सुनकर निर्णय लिया गया। जेल अधीक्षक राज किशोर सिंह ने बताया कि कुल 51 विचाराधीन बंदियों की अंतरिम जमानत मंजूर हुई है। इनमें तीन बंदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड के हैं। तीन अन्य बंदी गैर जिलों के और शेष 45 बंदी इटावा जिले के हैं। उन्होंने बताया कि अंतरिम जमानत को लेकर अगली सुनवाई कोर्ट के आदेश पर होगी।
अंतरिम जमानत मिलने के बाद बंदियों की रिहाई को लेकर कवायद हुई। जेल प्रशासन के मुताबिक इसमें वक्त लगने की संभावना है। बंदियों के जेल से बाहर निकलने पर पुलिस प्रशासन उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।
विचाराधीन बंदियों की रिहाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित उच्च शक्ति कमेटी के निर्णय पर की गई है। उन विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जिनके मामलों में अधिकतम सात साल तक के दंड का प्रावधान है। रिहाई को लेकर यह शर्त भी है कि बंदी आठ सप्ताह बाद कोर्ट में सरेंडर करेगा।