जनपद प्रतापगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह ने महिला उत्पीड़न की सुनवाई

संवाददाता गुलाबचंद गौतम : जनपद प्रतापगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह ने महिला उत्पीड़न की सुनवाई की।
महिला उत्पीड़न की शिकायतों के निस्तारण की आख्या 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें-अनीता सिंह
मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वकांक्षी योजना के तहत महिला उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिये उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह ने आज लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में महिला उत्पीड़न से जुड़े शिकायतों की सुनवायी की। महिला जनसुनवाई के दौरान कुल 21 शिकायतें महिला आयोग की सदस्य के समक्ष प्रस्तुत हुई। राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष आज शिकायतकर्ता साधना गुप्ता पुत्री विनोद गुप्ता निवासी ग्राम जगतीपुर, थाना अन्तू ने शिकायत किया कि प्रार्थिनी का विवाह 08.05.2017 को सर्वेश गुप्ता सुत साधुशरण गुप्ता निवासी मोहनगंज बाजार, थाना कोतवाली नगर के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी के पिता ने विवाह में मोटर साइकिल, सोने की चैन, सोने की अंगूठी, कूलर सहित आदि सामान व तिलक के समय 51 हजार रू0 नकद दिया गया था। शादी के कुछ वर्षो के बाद मेरे पति, सॉस, ससुर, ननद 2 लाख रूपये दहेज की मांग करते है और दहेज की मांग न पूरी होने पर ताना मारते तथा मारते-पीटते भी है। इस शिकायत पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला प्रकोष्ठ को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया।
शिकायतकर्ता ममता गुप्ता पुत्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम पूरे पाण्डेय, दीवानगंज कंधई ने शिकायत किया कि राहुल गुप्ता पुत्र शिवशंकर गुप्ता निवासी ग्राम कुधुंवा गौरामाफी थाना आसपुर देवसरा के विरूद्ध दिनांक 27.08.2019 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0-13 के न्यायालय से गैर जमानती वारन्ट जारी है। दिनांक 28.09.2019 को भी गैर जमानती वारंट अभियुक्त के विरूद्ध जारी हुआ जिसकी पैरवी की गयी इसके बावजूद थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा आज तक अभियुक्त राहुल गुप्ता की गिरफ्तारी न करके उसे बचाया जा रहा है जिससे वह खुलेआम धमकी दे रहा है। उक्त शिकायत को संज्ञान लेकर महिला आयोग की सदस्य ने क्षेत्राधिकारी पट्टी को निर्देशित किया कि अपने स्तर से थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कराना सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार शिकायकर्ता सफीना बानो पुत्री युनुस निवासी ग्राम कूराडीह, थाना रानीगंज ने शिकायत किया कि प्रार्थिनी का विवाह 17.12.2016 को सद्दाम शेख सुत मो0 बेचू निवासी ग्राम सोनपुरा (ढकवा चौराहा) थाना पट्टी के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी के माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन कुछ वर्षो बाद ससुरालजनों के लोग व मेरे पति मुझे प्रताड़ित करने लगे और दहेज की मांग करने लगे और प्रार्थिनी को माइके में छोड़कर चले गये तब से मैं अपने माइके में जीवन यापन कर रही हूॅ। प्रकरण में को संज्ञान में लेकर महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह ने थानाध्यक्ष रानीगंज को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।
महिला जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हुई समस्त शिकायतों कों राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष एवं सम्बन्धित विभाग को भेजने का निर्देश दिया और कहा कि जो भी महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतें आये उसका निस्तारण गम्भीरता पूर्वक अधिकारी करें और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये। उन्होने कहा कि महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित जो भी शिकायते प्राप्त होती है उसे सम्बन्धित अधिकारी को भेजी जाती है और सम्बन्धित
अधिकारी प्रगति रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, यदि इस कार्य में लापरवाही बरती जायेगी तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि महिलायें जनसुनवाई के दौरान अपने उत्पीड़न सम्बन्धी कोई भी शिकायत उपस्थित होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दे सकती है। इस दौरान
उपजिलाधिकारी सदर विजय पाल सिंह, सी0ओ0 सदर अरविन्द कुमार वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी रन बहादुर वर्मा, महिला थाना की नीता त्रिपाठी व पूनम सिंह, महिला समाख्या की सरोज सिंह व अभय शुक्ला उपस्थित रहे।
*रिपोर्ट गुलाब चन्द्र गौतम प्रतापगढ़*