आगरादेशहोम

चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 15 लाख……

By: Khalid Qureshi

लोक सभा चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी की किसी हादसे में मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार अनुग्रह राशि की सीमा बढ़ा दी है। ड्यूटी के दौरान हादसे में मौत होने पर अब आश्रितों को 15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। जबकि गत चुनाव तक यह राशि 10 लाख रुपये थी।

हिंसक घटना में मौत तो 30 लाख….

चुनाव आयोग ने निर्वाचन के दौरान मतदान कर्मियों के साथ होने वाली दुर्घटना के लिये उनके परिवार को दी जाने वाल अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि किसी हादसे में यदि चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान कर्मी की मौत होती है तो उसे 15 लाख दिए जाएंगे। यदि मौत किसी असुखद हिंसक कार्यवाही जैसे असमाजिक तत्वों की तरह से हिंसक कार्यवाही, जमीन के अंदर के धमाके, बम धमाके, हथियार बंद हमला आदि के दौरान मौत होती है तो मुआवजा राशि 30 लाख रुपये मिलेगी। यदि हादसे में स्थायी तौर पर अपंगता जैसे किसी अंग का नुकसान या नेत्रहीन होना आदि की दशा में 7.50 लाख रुपये मिलेंगे। यदि यह अपंगता किसी हिंसक घटना के दौरान होती है तो मुआवजा राशि दोगुनी हो जाएगी। पहले सामान्य हादसे में मौत पर 10 लाख, हिंसक घटनाओ के दौरान मौत पर 20 लाख और अपंगता पर 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान था।

ये होंगे पात्र…..

एक्स-ग्रेसिया राशि (अनुग्रह राशि) उन सभी कर्मचारियों अधिकारियों के आश्रितों को मिलेगी जिनकी मौत या किसी प्रकार से जख्मी होते हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य में लगी हुई है। इसमें वे भी शामिल होंगे जो चुनाव के दौरान सुरक्षा दस्ते में (सीएपीएफ, एसएपी, स्टेट पुलिस, होमगार्ड आदि) कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है परन्तु चुनाव ड्यूटी के लिये लिया गया है, जैसे कि चालक, क्लीनर आदि।

घर से निकलते ही मानी जाएगी चुनाव ड्यूटी……

चुनाव ड्यूटी शुरू होने का समय चुनाव के ऐलान के साथ ही हो जाता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया में लगा व्यक्ति जैसे ही अपने घर से चुनाव ड्यूटी के लिये निकलता है, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है से वापस घर लौटने तक उसको ड्यूटी पर माना जाएगा। इस समय के दौरान यदि कोई भी हादसा चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारी अधिकारी के साथ होता है तो उसके चुनाव ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा माना जाएगा।

केन्द्र सरकार देगी राशि……

बताया गया है कि मतदान दलों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि लोक सभा चुनाव के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी। मूलभूत तौर पर इस राशि की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को हिदायत दी गई है कि इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी तत्काल आयोग को दी जाए।

जनवाद टाइम्स इटावा

ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेल या व्यापार -उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, Agra News, Etawah News, Pratapgarh News, Meerut News, Ambedkernager News, Uttar Pradesh News, in Hindi Reports, Videos and Photos, Breaking News, Live Coverage of UP on Janvad Times.

Related Articles

Back to top button
जनवाद टाइम्स
%d bloggers like this: